October 16, 2026

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जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में यदि किसी नागरिक को ठोस अपशिष्ठ संबन्धित कोई शिकायत हो, तो वे अपनी शिकायत ठोस अपशिष्ट के फोटोग्राफ सहित माo उच्च न्यायालय की ईमेल पर भेज सकते हैं

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सू.वि./टिहरी/दिनाँक 02 दिसम्बर, 2022

मुख्य विकास अधिकारी टिहरी गढ़वाल मनीष कुमार ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए कहा कि मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या- 93/ 2022 (PIL) श्री जितेन्द्र यादव बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक- 19:10:2022 के अनुपालन में जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में यदि किसी नागरिक को ठोस अपशिष्ठ संबन्धित कोई शिकायत हो, तो वे अपनी शिकायत ठोस अपशिष्ट के फोटोग्राफ मय शिकायतकर्ता के विवरण सहित मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित E-mail [email protected] पर प्रेषित कर सकते हैं।

 

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