August 30, 2026

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औषधि विभाग की कार्रवाई: निरीक्षण में अनियमितताएं मिलने पर एक फर्म के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति, दो का कारोबार रोका*

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टिहरी गढ़वाल, 01 जून 2026 (सू.वि.

 

जनपद टिहरी गढ़वाल में औषधियों के सुरक्षित एवं नियमानुसार विक्रय को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल के निर्देशों के क्रम में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक सी.पी. नेगी एवं औषधि निरीक्षक ऋषभ धामा द्वारा नंदगांव, पिपलडाली एवं राजाखेत क्षेत्र स्थित विभिन्न औषधि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

 

निरीक्षण के दौरान औषधि प्रतिष्ठानों में लाइसेंस की शर्तों तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की जांच की गई। इस अवसर पर औषधियों के क्रय-विक्रय अभिलेखों, भंडारण व्यवस्था, सीसीटीवी व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण किया गया।

 

निरीक्षण के दौरान कुछ फर्मों में निर्धारित मानकों एवं नियमों का उल्लंघन पाया गया। इस पर संबंधित फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर एक फर्म के लाइसेंस को निलंबन/निरस्तीकरण हेतु संस्तुत किया गया।

 

इसके अतिरिक्त दो फर्मों में नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर उनके औषधियों के क्रय-विक्रय कार्य को नियमानुसार तत्काल प्रभाव से रोका गया। औषधि विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि जनहित एवं मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए औषधि प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण भविष्य में भी जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

 

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