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एनoजीoटीo के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है ,नगरपालिका परिषद मुनी की रेती

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मुनी की रेती : एनजीटी द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप गंगा किनारे 200 मीटर के अंतर्गत किसी तरह का कोई निर्माण कार्य  नहीं किया जा सकता ,पर यदि नियम का उल्लंघन करने वाला स्वयं सरकार का उपक्रम और विभाग हो तो क्या एनजीटी इस पर भी कार्रवाई करेगा या फिर मूकदर्शक की भूमिका निभाएगा l

हम बात करें नगरपालिका मुनी की रेती के उस  निर्माण कार्य की बस पार्किंग  निकट जानकीपुल में धड़ल्ले से चल रहा है  किंतु यदि सरकार के उपक्रम व  विभाग  नियमों की  नियमों की धज्जियां उड़ाई, तो उसे क्या कहा जाएगा गंगा किनारे लगभग 100 मीटर से कम की दूरी पर बनने वाले इस निर्माण कार्य को क्या प्राधिकरण की स्वीकृति मिली है अगर प्राधिकरण ने स्वीकृति दी है ,,तो क्या वह एनजीटी के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है बड़ा सवाल ?

यही निर्माण कार्य किसी व्यक्ति व संस्था किया जाता था त प्राधिकरण से लेकर अन्य सभी विभाग एनजीटी के नियमों का हवाला देते तथा तमाम मीडिया से जुड़े कैमरा लेकर एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाने का हवाला देखकर चांदी बटोरने का कार्य करते l

 

 

 

 

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