महिला या बच्चों के विरूद्ध हो रहे आपराधिक प्रकरणों में पीड़ित महिला एवं बच्चों के नाम, पहचान तथा अपराध से सम्बन्धित दस्तावेज एवं निजी जीवन की अन्य जानकारी सार्वजनिक करना प्रतिबन्धित है।
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सू.वि./टिहरी/दिनांक 11 सितम्बर, 2024
महिला या बच्चों के विरूद्ध हो रहे आपराधिक प्रकरणों में पीड़ित महिला एवं बच्चों के नाम, पहचान तथा अपराध से सम्बन्धित दस्तावेज एवं निजी जीवन की अन्य जानकारी सार्वजनिक करना प्रतिबन्धित है। सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों एवं समाचार-पत्र के माध्यम से यदि ऐसी जानकारी प्रसारित की जाती है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है।
शासन द्वारा महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित आपराधिक प्रकरणों में पीड़ित से सम्बन्धित अपराधों की जानकारी एवं उनकी पहचान की गोपनीयता बनाए रखने एवं जानकारी को पब्लिक डोमेन में प्रसारित न किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।
जिला सूचना अधिकारी
टिहरी गढ़वाल