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दिनांक जून 04, 2024 (मंगलवार) को राज्य सरकार के नियमों के अधीन ऐसे समस्त स्प्रिट्युक्त/मादक द्रव्यों के विक्रय पर रोक लगायी गयी है।

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सू.वि./टिहरी/दिनांक 30 मई, 2024

 

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतगणना की तिथि दिनांक जून 04, 2024 (मंगलवार) को राज्य सरकार के नियमों के अधीन ऐसे समस्त स्प्रिट्युक्त/मादक द्रव्यों के विक्रय पर रोक लगायी गयी है। किसी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान में शराब आदि का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा।

 

उक्त के क्रम में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल मयूर दीक्षित द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल अन्तर्गत संचालित समस्त विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ.एल.-2/2 बी) एवं फुटकर बिकी अनुज्ञापन (एफ.एल.-5 डी.), डिपार्टमेंटल स्टोर (एफ.एल.-5 डी.एस.) बार अनुज्ञापन (एफ.एल.-6 (समिश्र)/7), सैन्य कैन्टीन अनुज्ञापन एफ.एल.-१/१ए, एफ.एल.एम.-३. (बॉटलिंग प्लांट), हैम्प, एम.ए.-4, एफ.एल.-40, एवं समय समय पर लिये जाने वाले 01 दिवसीय मदिरा अनुज्ञापन (एफ.एल.-11) मतगणना तिथि 04 जून, 2024 को मदिरा के समस्त अनुज्ञापन पूर्णतः बन्द रखे जाने हेतु आदेश पारित गये हैं।

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