कूड़ा, अपशिष्ट पदार्थ तथा कृषि भूमि पर खरपतवार/पराली जलाने पर एक सप्ताह एक सप्ताह तक कड़ा प्रतिबंध- जिलाधिकारी गढ़वाल।
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सूचना/पौड़ी-* जिला क्षेत्रान्तर्गत आबादी वननाग्नि की घटना से हो रही वन सम्पदा की क्षति को रोकने के लिए मेमोरियल डॉ. आशीष चौहान द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। वनाग्नि की रोकथाम एवं वनों की सुरक्षा के लिए नगर पालिका/नगर पंचायत, ग्रामीण, वन और उसके आधार क्षेत्रान्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी आदेश के अनुसार वनाग्नि की रोकथाम एवं वनों की सुरक्षा के लिए एक सप्ताह तक पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया। गया है.
इस प्रयोजन के लिए उन्होंने समग्र उप रैंकिंग / समग्र समग्र / समग्र कार्मिक अधिकारी, नगर परिषद / नगर पंचायत एवं समस्त वन क्षेत्र के अधिकारियों, जिला परिषद के अधिकारियों को पर्यवेक्षण एवं प्रमाण पत्र के निर्देश दिए हैं।