पेंशनर जिन पेंशनरों की वर्ष 2023-24 की आय आयकर दायरे में आती है वे अनिवार्य रूप से अपनी आय का विवरण व छूट हेतु जमा/निवेश की धनराशि का प्रमाण पत्र आगामी 20 फरवरी, 2024 से पूर्व उपकोषागार में जमा करें।
1 min read*सूचना/08 फरवरी, 2024ः* उपकोषाधिकारी श्रीनगर ने जानकारी देते हुए बताया कि समस्त पेंशनर जिन पेंशनरों की वर्ष 2023-24 की आय आयकर दायरे में आती है वे अनिवार्य रूप से अपनी आय का विवरण व छूट हेतु जमा/निवेश की धनराशि का प्रमाण पत्र आगामी 20 फरवरी, 2024 से पूर्व उपकोषागार में जमा करें। जिससे आयकर में नियमानुसार छूट प्रदान की जा सके।
उपकोषाधिकारी ने बताया कि यदि पेंशनर देय आयकर को चालान से जमा करते हैं तो चालान की प्रति भी अनिवार्य रूप से उपकोषागार में जमा करें। जो कर्मचारी पेंशनर प्राप्त करते हैं वे अपनी पेंशन व वेतन की कुल आय पर आयकर आंगणन कर उपकोषागार को इसकी सूचना दें। उन्होंने कहा कि समस्त पेंशनरों की निर्धारित तिथि तक आयकर विवरण उपकोषागार में जमा करने के उपरांत माह फरवरी, 2024 की पेंशन आहरित की जायेगी।